बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजीव रंजन की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले चास के तारानगर निवासी राजेश शर्मा को बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने कैद के साथ दस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। अलग-अलग तीन धाराओं में भी अदालत में इसे पांच, चार व दो वर्ष की सुनाई है।
इन धाराओं में इस सजा के अलावा अदालत ने पांच, दो व एक हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। अदालत ने सभी सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है।
मां अपनी गायब बेटी को खोजने लगी
इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने अदालत में रखा। घटना 23 अप्रैल 2020 को हुई थी।
चास निवासी किशोरी मां के साथ ब्लाक के पास मंदिर में शिवरात्रि के दिन पूजा करने गई थी। तभी किशेारी अचानक गायब हो गई।
मां अपनी गायब बेटी को खोजने लगी। कुछ देर बाद किशोरी व आरोपी को मां ने खोज निकाला। यहां किशोरी के साथ राजेश शर्मा ने दुष्कर्म किया था।
पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। अनुसंधान के बाद इसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पुलिस ने समर्पित किया। विचारण के बाद अदालत ने सोमवार को यह सजा सुनाई।