स्थानीय चुनाव न करा कर सरकार ने राज्य में संवैधानिक ब्रेकडाउन किया, हाई कोर्ट ने…

नगर निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने पर झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। पार्षद रोशनी खलखो ने अवमानना के साथ कैविएट भी फाइल की है।

News Aroma Media
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JHARKHAND HIGHT COURT : झारखंड में नगर निकायों का चुनाव न होने के कारण पार्षदों में आक्रोश है। नगर निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने पर झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। पार्षद रोशनी खलखो ने अवमानना के साथ कैविएट भी फाइल की है।

याचिका के माध्यम से उन्होंने कोर्ट से कहा है कि 4 जनवरी को सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव की तिथि घोषित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया। कोर्ट से प्रतिवादियों पर अवमानना की कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।

सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है। सरकार ने कहा है कि राज्य पिछड़ा आयोग पिछड़ी जातियों का आकलन कर रिपोर्ट सौंपेगा। इस आधार पर चुनाव होगा। सरकार ने खंडपीठ से सिंगल बेंच के आदेश पर तत्काल रोक लगाने और आदेश रद्द करने का आग्रह किया है।

सरकार की अपील याचिका दायर करने के बाद याचिका कर्ता ने केविएट दायर कर कोर्ट से अपील की है कि सुनवाई के दौरान उनका भी पक्ष सुना जाए। इससे पूर्व में नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर झारखंड सरकार को 3 सप्ताह में अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।

यह कहते हुए कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्थानीय चुनाव न करा कर राज्य में संवैधानिक ब्रेकडाउन किया है।

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