झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, सिंगल बैंक अकाउंट नहीं, तो मंईयां सम्मान योजना से बाहर!

Maiya Samman Yojana Cabinet Meeting Big Decision: झारखंड सरकार ने मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन करते हुए मार्च 2025 के बाद सिंगल बैंक खाते और आधार लिंक को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।

News Aroma Media
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Maiya Samman Yojana Cabinet Meeting Big Decision: झारखंड सरकार ने मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन करते हुए मार्च 2025 के बाद सिंगल बैंक खाते और आधार लिंक को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा होगा और वे सिंगल अकाउंट का उपयोग करेंगी।

कैबिनेट में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर

राज्य सरकार की बैठक में कुल 16 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। इनमें बाल पहाड़ी सिंचाई योजना के तहत बाल पहाड़ी बराज के निर्माण को सैद्धांतिक सहमति दी गई। इसके अलावा, झारखंड सचिवालय के सहायकों के वेतन निर्धारण संबंधी पुराने संकल्प को निरस्त करने का भी फैसला लिया गया।

Maiya Samman Yojana Cabinet Meeting Big Decision

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मनरेगा में घोटाले का खुलासा, अफसर को मिली बर्खास्तगी

कैबिनेट बैठक में मनरेगा योजना में गड़बड़ी करने वाली राज्य सेवा की अफसर साधना जयपुरियार को बर्खास्त करने का भी निर्णय लिया गया। साधना जयपुरियार पर जेट्रोफा पौधारोपण घोटाले में संलिप्तता का आरोप था, और वे पहले से निलंबित चल रही थीं। राज्य सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं।

मंईयां सम्मान योजना में बदलाव क्यों?

राज्य सरकार का कहना है कि योजना को पारदर्शी बनाने और गड़बड़ी रोकने के लिए आधार लिंक और सिंगल बैंक अकाउंट अनिवार्य किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक ही लाभार्थी को कई खातों से लाभ न मिले और सरकारी सहायता सही लाभार्थियों तक पहुंचे।

कैबिनेट ने अन्य‍ फैसले इस तरह से…

– रजनीश कुमार पांडेय बनाम भारत सरकार और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश पर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 2399 और स्नातक स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद यानि कुल 3451 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया।

– झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली- 2010 में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत अब प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए परीक्षा नहीं देनी होगी।

– झारखंड हाई कोर्ट की ओर से सेवा नियमितीकरण संबंधी पारित विभिन्न आदेश और विभागीय नियमितीकरण समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के तहत छह कर्मियों की सेवा को नियमित करने का निर्णय लिया गया।

– झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के सभी कार्यालयों के निर्माण कार्य करने के लिए विभागीय संकल्प में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

– निर्माण कार्य श्रेणी में 18 जुलाई 2022 से प्रभावी वस्तु और सेवा कर (गुड़स एंड सर्विस टैक्सक, जीएसटी) की दर 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की वृद्धि पर जल संसाधन विभाग के टेंडर में भुगतान करने की मंजूरी दी गई।

– वित्तीय वर्ष 2024-25 के तीसरे अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

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– झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक-2025 के गठन की मंजूरी दी गई।

– झारखंड इकनॉमिक सर्वे 2024-25 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

– वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर घटनोत्तर मंजूरी दी गई।

– ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने प्राप्त सैद्धांतिक सहमति पर राज्य सरकार की ओर से प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी की ओर से त्रि-पक्षीय एकरारनामा (एमओयू ) की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

– झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और लातेहार जिले के मनिका प्रखंड की बीडीओ साधना जयपुरियार को बर्खास्त करने की सहमति कैबिनेट ने दी। उन्हें मनरेगा योजना में जेट्रोफा की खेती में गड़बड़ी का दोषी पाया गया था।

– एजी कार्यालय, रांची के कर्मियों से संबंधित कार्यों के लिए जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में दूसरे के रूप में 50.037 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई।

– स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन की मंजूरी दी गई।

– बालपहाड़ी सिंचाई योजनान्तर्गत बालपहाड़ी डैम के अधोप्रवाह में राज्य सरकार की ओर से बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गई।

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