Chaibasa News: झारखण्ड (Jharkhand) के चाईबासा के नोवामुंडी में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने POCSO Act के तहत आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई ।
साथ ही आरोपी पर 30 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। आरोपी का नाम सुरेश तिरिया हैं। वह टोंटोपोसी गुटूसाईं गांव का निवासी हैं ।
उक्त सजा में आरोपी को जीवन भर जेल में ही रहना पड़ेगा। इसके खिलाफ पीड़िता के पिता के द्वारा 25 फरवरी 2021 को महिला थाना किरीबुरू के कैम्प थाना नोवामुंडी में मामला दर्ज कराया गया था।
ऐसे हुई घटना
दर्ज मामले में दी गई जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता एक हाईवे Truck चालक है । मामला 2 साल पहले का हैं, जब 24 फरवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने हाईवे ट्रक के Helper सुरेश तिरिया को अपने घर बुलाया था।
सुरेश रात के 8 बजे उसके घर गया, उस वक्त पीड़िता के पिता ने उसे चापाकल से पानी भरने के लिए कहा और साथ में अपनी 6 वर्षीय बेटी को चापाकल चलाने के लिए भेज दिया था।
उस दौरान में सुरेश ने बच्ची को अकेला देखकर नियत बदल ली और मौके का फायदा उठाते हुए बच्ची को उठाकर सुनसान जगह में ले गया।
वहां उसके साथ Rape किया। जब बहुत देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो उसके चाचा उसे ढूंढने के लिए निकले। मगर तब तक वह घर पहुंच चुकी थी।
बच्ची ने घर आकर अपनी आप बीती अपनी चाची को बताई। उसकी चाची ने घटना की जानकारी परिजनों को दी।
इसके बाद दूसरे दिन 25 फरवरी 2021 को थाना में जाकर सुरेश तिरिया के खिलाफ बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया।
अदालत को सुरेश तिरिया के खिलाफ बच्ची के साथ दुष्कर्म (Rape) करने का साक्ष्य मिल जाने से आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उक्त सजा में आरोपी को ताउम्र जेल में ही रहना पड़ेगा।