IT रिटर्न संबंधी एक मामले में कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा को मिली अग्रिम जमानत, अब…

आयकर रिटर्न नहीं भरने से जुड़े एक मामले में आरोपित सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा (Geeta Koda) की अग्रिम जमानत पर शुक्रवार को कॉमर्शियल कोर्ट (Commercial Court) के विशेष न्यायाधीश एमसी झा की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

Central Desk
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Geeta Koda Anticipatory Bail: आयकर रिटर्न नहीं भरने से जुड़े एक मामले में आरोपित सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा (Geeta Koda) की अग्रिम जमानत पर शुक्रवार को कॉमर्शियल कोर्ट (Commercial Court) के विशेष न्यायाधीश MC झा की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

गीता कोड़ा की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका मंजूर

कोर्ट ने मामले में गीता कोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता (Advocate) जयशंकर तिवारी ने पैरवी की।

आयकर विभाग की ओर से आर्थिक अपराध के तहत गीता कोड़ा (Geeta Koda) के खिलाफ 2009-10 में आयकर (Income tax) रिटर्न नहीं भरने को लेकर और उसका सही जानकारी नहीं देने के आरोप में चार जनवरी 2012 में अदालत में केस दर्ज किया गया है।

इसी मामले में गीता कोड़ा ने 20 दिसंबर को राहत के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग के द्वारा केस दर्ज होने के बाद गीता कोड़ा ने झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) गई थी। जहां लगभग पांच साल तक स्टे रहने के कारण सुनवाई प्रभावित रही।

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स्टे खत्म होने के बाद गिरफ्तारी को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। उसी याचिका पर सुनवाई हो रही है।

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