Bank account freeze : सिविल कोर्ट रांची (Ranchi Civil Court) स्थित कमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज चंद्रभानु कुमार की अदालत ने शनिवार को ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के प्रधान सचिव के बैंक खाता (Bank Account) को फ्रीज (Freeze) करने का आदेश दिया है।
आदेश का अनुपालन करते हुए सिविल कोर्ट रांची के नाजिर जीशान इकबाल के नेतृत्व में एक टीम ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव का हटिया (Hatia) स्थित स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (State Bank of India) के बैंक खाता को फ्रीज कर दिया है।
ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव के उक्त बैंक खाते से डिग्री होल्डर अनिल शर्मा का एक करोड़ 90 लाख 21 हजार 244 और 93 पैसा की वसूली के लिए फ्रिज (Freeze) किया गया है।
अदालत के आदेश का पालन करते हुए नजीर रांची की टीम ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया हटिया शाखा के शाखा प्रबंधक को कोर्ट का आदेश की प्रति सौंपते हुए कोर्ट के निर्देश का पालन करने का भी निर्देश दिया।
डिग्री होल्डर अनिल शर्मा एक ठेकेदार है,जो ग्रामीण विकास विभाग में कार्य संपादित किया था। लेकिन उसके एवज में आवंटित राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
इसे लेकर उन्होंने कमर्शियल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। उस मुकदमे में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग को बकाया एक करोड़ 90 लाख की राशि को वादी अनिल कुमार शर्मा के पक्ष में भुगतान करने का निर्देश दिया। लेकिन ग्रामीण विकास विभाग ने अदालती आदेश का पालन नहीं किया। तब ठेकेदार अनिल शर्मा ने कमर्शियल कोर्ट के समक्ष इजराइ मुकदमा दायर किया।