दुमका: जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव ने दहेज प्रताड़ना के मामले में भागलपुर जिला क्षेत्र के नवगछिया के प्रहलाद महतो और सास मीना देवी को भादवि की धारा 498 (ए) के तहत तीन साल की सजा और पति को अपनी पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया।
इसी केस के दो आरोपित ननद मुन्नी देवी और उसके पति सुजीत सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी किया।
परिवादी कौशल्या देवी ने अपने परिवादपत्र में अपने पति, सास, ननद और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया परिवादी रामगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली है।
उसका विवाह 10 मार्च, 2008 को प्रहलाद महतो के साथ हुआ था। जहां एक साल ठीक ढंग से रहने के बाद उसके साथ उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज में दो लाख रुपये की मांग करने लगे और बराबर प्रताड़ित करते रहते थे।
इस केस में परिवादी की ओर से चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता मिथिलेश कुमार मंडल ने बहस किया जबकि बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार थे।