धनबाद : कोयला कारोबारी से रंगदारी के मामले में जमानत मिलने के बाद News11 के मालिक अरूप चटर्जी को पुटकी थाने में दर्ज चिटफंड के एक पुराने मामले में कोर्ट में पेशी के बाद धनबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
बुधवार 20 जुलाई को पुलिस ने अरूप चटर्जी (Arup Chatterjee) को कोर्ट से रिमांड प्राप्त किया। पेशी के बाद धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने अरूप चटर्जी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।
जमानत की अर्जी पर कल होगी सुनवाई
इस मामले में सूत्रों का कहना है कि 19 जुलाई बुधवार को राकेश ओझा से रंगदारी मांगने के मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पुलिस ने अरूप चटर्जी को जेल में ही रखने के लिए नया दांव-पेंच लगाया है।
पुलिस ने कोर्ट मे आवेदन देकर गबन के एक पुराने मामले में अरूप को रिमांड (Remand) पर लेने का अनुरोध किया। कोर्ट के आदेश पर जेल प्रशासन ने अरूप को अदालत में पेश किया जहां से अरूप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
अरूप चटर्जी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शाहनवाज, हुसैन हैकल, मो. रफीक ने जमानत की अर्जी दायर कर दी है। अधिवक्ता शाहनवाज (Advocate Shahnawaz) ने बताया कि अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
News 11 के मालिक अरूप चटर्जी पर चिटफंड के एक मामले में सीबीआई द्वारा भी पत्र भेजा गया है, जिसमें भी अधिवक्ता शाहनवाज पैरवी कर रहे हैं।
नए मामले में चल रही है सुलह की कोशिश
मालूम हो कि कोयला कारोबारी राकेश ओझा (Coal Trader Rakesh Bjha) से रंगदारी मांगने के मामले में धनबाद पुलिस ने News11 के मालिक अरूप चटर्जी को रांची स्थित उसके फ्लैट से गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
निचली अदालत के अर्जी खारिज करने पर हाईकोर्ट (High Court) ने 19 जुलाई को उसे जमानत दे दी थी। अब पुटकी थाना में दर्ज चिटफंड में ठगी के आरोप पर अरूप चटर्जी की कोर्ट में पेशी हुई है और अरूप को ट्रांजिट रिमांड में जेल भेज दिया गया है। हालांकि पता चला है कि इस मामले में सुलहनामा की प्रक्रिया भी चल रही है।