दुमका: चर्चित विवाहिता ज्योति कुमारी के आत्महत्या के मामले में दहेज उत्पीड़न के दोषी पति समेत ससुराल वालों को एडीजे टू राकेश कुमार मिश्र की कोर्ट ने सोमवार को दस साल की सजा सुनायी। साथ ही 50 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया।
बीते शनिवार को न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। न्यायालय ने दहेज हत्या भादवी की धारा 304 में निदोष करार देते हुए बरी किया था।
लेकिन भादवी की धारा 306 ए में आत्महत्या के प्रेरित करने के मामले में पति समेत तीन को सजा सुनाया। सर्जा नगर थाना क्षेत्र के टीन बाजार निवासी पति बसंत साह को 10 साल की सजा और 50 हजार रूपये जुर्माना किया।
वहीं मुख्य अभियुक्त पति बसंत के भाभी किया देवी और भगीनी नेहा कुमारी को तीन-तीन साल की सजा और 15-15 हजार रूपये जुर्माना न्यायालय ने मुकर्रर किया।
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त पति बसंत साह को छह माह और अन्य दो महिला रिस्तेदार को तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में 17 गवाहों की गवाहीं गुजरी।
उल्लेखनीय है कि नगर थाना क्षेत्र के दुधानी स्थित मायके में सुसाईड नोट छोड़ विवाहिता ज्योति ने फंदे से झूल आत्महत्या कर ली थी।
मामले में पुलिस ज्योति के पिता के लिखित शिकायत पर 23 अप्रैल 2017 को नगर थाना पुलिस कांड संख्या 162/17 के तहत दहेज उत्पीड़न 304, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में भादवी की धारा 306 ए समेत अन्य विभिन्न धाराओं के तहत पति समेत सात के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई थी।
पुलिस बाद में आरोपी पति बसंत साह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी पति बसंत साह पश्चिम बंगाल के सिउड़ी में यूकों बैंक में मैनेजर था। मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता शोमा गुप्ता और प्रभारी लोक अभियोजन चंपा कुमारी बहस कर रही थी।