Big relief to MP Nishikant Dubey: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
High Court ने निशिकांत दुबे के खिलाफ 9 दिसंबर तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
बताते चलें यह मामला देवघर में स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति को बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट (Baba Baidyanath Medical Trust) द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा है, जिसके खिलाफ शिवदत्त शर्मा ने दुबे पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
हाईकोर्ट का रुख किया
इस मामले में दुबे ने प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए High Court का रुख किया है। सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई, जिसमें दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान, और शिवानी जालूका ने पक्ष रखा।
सोमवार को हुई सुनवाई में पक्षकारों ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पीड़क कार्रवाई पर रोक को 9 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।