Labour Law : झारखंड सरकार राज्य के श्रम कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत कर्मचारियों के काम करने के घंटे बढ़ाए जाएंगे, वहीं महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति भी दी जाएगी।
सीआईआई के कार्यक्रम में पहुंचे झारखंड के श्रम सचिव जीतेंद्र कुमार सिंह ने इस फैसले की जानकारी दी।
काम के घंटे 75 से बढ़कर 125 होंगे
वर्तमान में कर्मचारियों को तीन महीनों में 75 घंटे अतिरिक्त काम करने की अनुमति है, जिसे बढ़ाकर 125 घंटे किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसे जल्द ही झारखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि, यह बदलाव ऐच्छिक होगा, यानी कर्मचारी अपनी इच्छा से ही अतिरिक्त घंटे काम करेंगे और उन्हें उसके अनुसार वेतन मिलेगा।
महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट, लेकिन दबाव नहीं
महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की छूट देने के लिए एक नया अध्यादेश लाया जाएगा। श्रम सचिव ने बताया कि पहले लाए गए अध्यादेश में कुछ त्रुटियां थीं, जिन्हें सुधारने के बाद अब इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, यह व्यवस्था भी पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। यदि कोई महिला नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना चाहती, तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा।
फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता बढ़ेगी
झारखंड सरकार फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल करने जा रही है। इससे पहले, हर 10 साल में फैक्ट्री लाइसेंस का नवीनीकरण करना होता था, लेकिन अब इसे 15 साल के लिए मान्य कर दिया जाएगा।
हर पांच साल में होगी वेतन वृद्धि
राज्य में हर पांच साल पर न्यूनतम वेतनमान की समीक्षा और बढ़ोतरी की जाती है। श्रम सचिव ने बताया कि कुछ उद्यमियों ने इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन झारखंड में यह नियम पहले से लागू है। महंगाई भत्ता (DA) भी भारत सरकार के नियमों के अनुसार हर बार बढ़ाया जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।