Jharkhand High Court : गुरुवार को Home Guard के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने से जुड़े अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य सरकार को 18 जून तक आदेश का पालन करने या Supreme Court का स्थगनादेश लाने का निर्देश दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि 18 जून तक स्थगनादेश नहीं आया तो सरकार को समान काम के बदले समान वेतन देने का आदेश लागू करना होगा। सुनवाई के दौरान होगमार्ड के DG अनिल पालटा भी कोर्ट में मौजूद थे।
अदालत को बताया गया कि सरकार ने Supreme Court के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है, जो लंबित है।
गौरतलब कि Home Guard के जवानों ने आरक्षी की तरह वेतनमान के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने Home Guard के जवानों को आरक्षी के अनुसार वेतनमान देने का निर्देश दिया था।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार Supreme Court गई थी, लेकिन Supreme Court ने सरकार की याचिका खारिज कर दी थी और हाईकोर्ट के आदेश को सही बताया था।
इसके बाद भी सरकार की ओर से आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई है।