रांची/दिल्ली : झारखंड (Jharkhand) के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के खिलाफ State Government द्वारा दाखिल किए गए SLP को खारिज करते हुए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने अपना फ़ैसला Tuesday को सुना दिया है।
Supreme Court (SC) के न्यायाधीश जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी भी नागारत्न की खंडपीठ ने सरकार (Government) को वर्ष 2016 की नियोजन नीति के तहत हुई नियुक्तियों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है।
SC ने अपना फैसला रख लिया था सुरक्षित
इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार ( State Government) को New मेरिट List जारी करने का भी आदेश दिया है।
गौरतलब है कि इससे पहले इस मामले में 22 May को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद SC ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 में राज्य (State) में तृतीय और चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति (Appointment) के लिए नियोजन नीति बनाई थी।
इसमें अनुसूचित जिलों की नौकरी में सिर्फ उसी जिले के निवासियोयं को ही नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था।
गैर अनुसूचित जिले के लोग इसमें आवेदन (Application) भी नहीं कर सकते थे, जबकि गैर अनुसूचित जिले में सभी जिलों के लोग आवेदन कर सकते थे।
State Government ने दस Year के लिए यह प्रावधान किया था।। सरकार की इस नीति को याचिकाकर्ता सोनी कुमारी द्वारा हाईकोर्ट (HC) में चुनौती दी गई थी।