गुमला: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी (One Durgesh Chandra Awasthi) की अदालत ने शनिवार को Wife की Murder के जुर्म में पति जोगिया उरांव को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक साल कठोर कारावास (Imprisonment) भुगतने का आदेश पारित किया है ।
जोगिया उरांव ने अपनी ही पत्नी को टांगी से गला काट
अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने बताया कि अदालत ने Gumla के रायडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत जमगाई गांव में तीन जुलाई 2015 को नशे की हालत में जोगिया उरांव ने अपनी ही पत्नी को टांगी से गला काट कर हत्या (Killing) कर दी थी।
हत्या के वक्त जोगिया नशे में था और कुसुम लाह काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ था । पत्नी पेड़ के नीचे लाह चुन रही थी। इसी बीच दोनों में बातें भी हो रही थी ।
लेकिन बात करते-करते दोनों में झगड़ा (Fight) हो गया और पेड़ से नीचे उतर कर योगिया ने पत्नी (Wife) पर टांगी से वार कर दिया । घटनास्थल पर ही पत्नी की मौत हो गई ।