गुमला में धारा 144 लागू, जानें कहां क्या रहेगी पांबदी

News Aroma Media
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गुमला: रामनवमी पर जूलूस के दौरान एहतियातन नौ अप्रैल की सुबह आठ बजे से 12 अप्रैल की रात्रि 10 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है।

ये क़दम लॉ एंड आर्डर बहाल रखने के इरादे से गुमला अनुमंडल क्षेत्र में उठाया गया है।

निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

सदर एसडीओ रवि आंनद ने रामनवमी के अवसर पर विधि-व्यवस्था कायम रखने को लेकर गुमला अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाया है।

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले के विरूद्ध प्रशासन पैनी नजर

रामनवमी के दौरान अत्यधिक भीड़ व भीड़ में असमाजिक तत्वों की मौजूदगी की आशंका को देखते प्रशासनिक महकमें ने एहतियातन धारा 144 लगाये है।

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इसके तहत किसी को घातक हथियार लाठी, भाला, गड़ासा,छूरा लेकर चलने पर पांबदी रहेगी। साथ ही लाडस्पीकर से अश्लील, उत्तेजक व भड़काऊ नारे पर पूर्णत:प्रतिबंध रहेगा।

जुलूस में डीजे प्रतिबंधित रहेगें। साथ ही रात दस बजे तक ही जुलूस की अनुमति होगी।

सोशल मिडिया के माध्यम से अफवाह व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले के विरूद्ध प्रशासन पैनी नजर व कार्रवाई के लिए संकल्पित है।

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