रांची : साहेबगंज घाट में हुई गोलीबारी मामले (Firing cases) में जेल में बंद बच्चू यादव (Bachchu Yadav) की जमानत याचिका पर आज बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता को स्प्लीमेंट्री पिटीशन (Supplementary Petition) दाखिल करने का निर्देश दिया। अब बच्चू की जमानत अर्जी पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी।
झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में बच्चू की याचिका पर सुनवाई हुई। यह मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है।
बच्चू यादव और दाहु यादव ने की थी गोलीबारी
प्राथमिकी के मुताबिक साहेबगंज के शुक्र बाजार में बच्चू यादव और दाहु यादव ने गोलीबारी की थी। जिसमें साहेबगंज के मुफस्सिल थाने में कांड संख्या 29/2022 दर्ज की गई है।
निचली अदालत ने इस केस में बच्चू को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस केस में दाहु यादव और मुनीम यादव भी आरोपी हैं। बता दें कि बच्चू यादव मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में भी आरोपी है। और फ़िलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।