झारखंड HC ने कहा- आपने कैसे विज्ञापन में लिखा है कि झारखंड के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं

News Alert
2 Min Read

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को रिम्स में फोर्थ ग्रेड पर नियुक्ति से संबंधित रिट याचिका की सुनवाई के दौरान RIMS से पूछा कि आपने कैसे विज्ञापन में लिखा है कि झारखंड के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। नागरिक देश का होता है, राज्य का नहीं।

कोर्ट ने इस बिंदु पर रिम्स को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही रिम्स को निर्देश दिया कि फोर्थ ग्रेड (Fourth grade) सहित अन्य के लिए किए गए नए Advertisement के आधार पर जो परीक्षा होगी और उसमें जो चयनित होंगे उनकी नियुक्ति इस रिट याचिका में पारित आदेश से प्रभावित होगा।

परीक्षा अपने तय तिथि 18 सितंबर को होगी। कोर्ट ने इस परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी

हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर नियुक्ति पत्र निर्गत कराने का आग्रह किया गया

उल्लेखनीय है कि रिम्स में फोर्थ ग्रेड की नियुक्ति के लिए 8 मार्च, 2019 को विज्ञापन निकाला गया था।

इसमें लैब अटेंडेंट तथा वार्ड अटेंडेंट के करीब 169 पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया था लेकिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था।

- Advertisement -
sikkim-ad

इसके खिलाफ प्राथियों की ओर से हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर नियुक्ति पत्र (Appointment letter) निर्गत कराने का आग्रह किया गया था। हालांकि, बाद में रिम्स ने इस विज्ञापन को रद्द कर दिया था।

Share This Article