झारखंड हाई कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में शनिवार को बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन के कथित घोटाला मामले में मो. इरशाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ED को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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Land Scam : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शनिवार को बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन के कथित घोटाला (Land Scam) मामले में मो. इरशाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

इस दौरान कोर्ट ने ED को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले मो. इरशाद ने रांची PMLA की विशेष कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिता खारिज कर दी थी।

ED ने इसी साल 16 अप्रैल को मो. इरशाद, प्रियरंज सहाय, विपिन सिंह और झामुमो के नेता अंतु तिर्की को गिरफ्तार किया था।

इन सभी के खिलाफ अदालत में ED चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है।

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इसी मामले में ED ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) को भी गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत (Bail) दे दी थी, लेकिन अदालत ने इस कथित घोटाले में मुख्यमंत्री की संलिप्तता पर सवाल उठाया था।

हेमंत सोरेन करीब पांच माह तक जेल में रहे थे।

ED ने हेमंत सोरेन की जमानत को Supreme Court में भी चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।

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