नक्सली फुलेश्वर की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित…

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में प्रतिबंधित संगठन PLFI द्वारा उगाहे गये लेवी के रुपये शेल कंपनी शिव आदि शक्ति Infrastructure Private Limited में निवेश करने से संबंधित मामले में आरोपित फुलेश्वर गोप की जमानत याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई।

Central Desk
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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में प्रतिबंधित संगठन PLFI द्वारा उगाहे गये लेवी के रुपये शेल कंपनी शिव आदि शक्ति Infrastructure Private Limited में निवेश करने से संबंधित मामले में आरोपित फुलेश्वर गोप की जमानत याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई।

मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि फुलेश्वर गोप शिव आदि शक्ति Infrastructure Private Limited के डायरेक्टर थे लेकिन कंपनी में उनका शेयर मात्र पांच प्रतिशत का था। लेवी का कोई पैसा इस कंपनी में नहीं लगा है।

इस कंपनी में प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी भी डायरेक्टर थी।

आरोप है कि इस शेल कंपनी के माध्यम से PLFI द्वारा अर्जित लेवी का पैसा का विभिन्न कामों में लगाया जाता था। इस मामले में फुलेश्वर गोप तीन साल छह माह से जेल में है।

मामले को लेकर बेड़ो थाना कांड संख्या 67/ 2016 दर्ज किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा इस मामले को NIA जांच के लिए Hand Over किया गया था।

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