झारखंड हाई कोर्ट से घाघीडीह जेल के कैदी मनोज सिंह हत्याकांड के सभी दोषी बरी

घाघीडीह सेंट्रल जेल में 25 जून, 2019 को मनोज सिंह की हत्या के बाद परसुडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज (FIR Lodged) कराई गई थी।

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रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय और अम्बुज नाथ की अदालत में बुधवार को जमशेदपुर के घाघीडीह जेल के कैदी मनोज सिंह हत्याकांड (Carnage) के सभी दोषियों को सजा मुक्त कर दिया है।

याचिकाकर्ता (Petitioner) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी दोषियों को बरी कर दिया है।

अधिवक्ता विकास कुमार और अनुराग कश्यप ने पक्ष रखा

निचली अदालत (Lower court) से दोषी करार दिए गए लोगों की ओर से हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एके कश्यप, अधिवक्ता विकास कुमार और अनुराग कश्यप ने पक्ष रखा।

वर्ष 2022 में जमशेदपुर कोर्ट (Jamshedpur Court) ने वासुदेव महतो, अरूप कुमार बोस, अजय मल्लाह, गोपाल तिरिया, श्यामू जोजो, शिव शंकर पासवान, गंगा खंडैत, जानी अंसारी, पंचानंद पात्रो, पिंकू पूर्ति, संजय दिग्घी, शरद गोप, राम राय सुरीन को फांसी की सजा सुनाई थी।

जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी मृतक मनोज सिंह टेल्को का रहने वाला था और गैंगस्टर (Gangster) अखिलेश सिंह गिरोह से उसका संबंध था।

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घाघीडीह सेंट्रल जेल में 25 जून, 2019 को मनोज सिंह की हत्या के बाद परसुडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज (FIR Lodged) कराई गई थी।

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