Jharkhand Court News: बिहार के बाद अब झारखंड की निचली अदालतों में चली आ रही मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है।
हाईकोर्ट (High Court) ने झारखंड की निचली अदालतों के लिए बनाई गई नियमावली- क्रिमिनल कोर्ट्स रूल्स और सिविल कोर्ट रूल्स में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, निचली अदालतों की व्यवस्था में मॉर्निंग कोर्ट के प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है।
मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था का अंत
इस व्यवस्था के विलोपित किए जाने से पूर्व राज्य की निचली अदालतों में मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था थी, जो अप्रैल से जून तक जारी रहती थी। इस दौरान अदालत की बैठकें सुबह छह बजे से दिन के 12 बजे तक चलती थीं।
अब नियमित समय पर चलेगी अदालत
संशोधन के बाद अब अदालतें नियमित रूप से 10 बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज प्रसाद ने सूचना जारी की है। साल 2023 से बिहार की निचली अदालतों में मॉर्निंग कोर्ट (Morning Court) की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।