Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से साहिबगंज में गंगा घाट पर फेरी चलने के टेंडर से संबंधित गोलीबारी मामले में पत्थर व्यवसायी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगरी यादव के पुत्र अंकुश यादव उर्फ अंकुश राजहंस को शनिवार को जमानत मिल गई।
कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की सुविधा प्रदान की। मामले को लेकर साहिबगंज मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 27/ 2022 दर्ज किया गया था।
पूर्व में कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि उक्त गोलाबारी की घटना के दौरान अंकुश यादव घटनास्थल पर मौजूद था लेकिन बाद में पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि गोलीबारी के दौरान अंकुश यादव घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।