Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में जनवरी 2022 में राजधानी के बिरसा चौक पर ऑटो से महिला की हुई मौत मामले में दाखिल शिव शंकर शर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई।
कोर्ट ने मामले में Transport Secretary को प्रतिवादी बनाया है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि रांची शहर में जो डीजल ऑटो और टोटो चल रहे हैं उनके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस आदि की जांच के लिए क्या कार्रवाई हुई? ऑटो और टोटो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच के लिए क्या कार्रवाई की जाती है।
कोर्ट ने इन सारे बिंदुओं पर तीन सप्ताह में Transport Secretary से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने DTO रांची एवं SSP रांची को भी शपथ पत्र दाखिल कर शहर में अवैध रूप से चलने वाले डीजल ऑटो एवं टोटो के संबंध में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता श्रीनू गणपती को फटकार लगाते हुए मौखिक कहा कि कोर्ट अभी तुरंत आपके साथ चलकर रांची शहर में बगैर Driving License वाले चालक को डीजल ऑटो एवं टोटो को चलाते हुए दिखा सकती है।
कोर्ट ने कहा कि रांची शहर में छोटे-छोटे बच्चे डीजल ऑटो और टोटो चलाते हैं। वे अचानक कहीं भी गाड़ी को मोड़ देते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती है। इनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है। कोर्ट ने मामले में DSP ट्रैफिक द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर असंतुष्टि जताई।
साथ ही कहा कि शपथ पत्र में दी गई बातें हवा हवाई नहीं होनी चाहिए। धरातल पर ट्रैफिक सुधार के लिए काम हो रहा है यह दिखना चाहिए।