रांची/हजारीबाग: हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने सेंट जेवियर स्कूल से जवाब मांगा है।
अदालत में पूछा है कि जब छात्रों को वार्षिक परीक्षा में पास बताते हुए अगले वर्ग में प्रोन्नति दी गई थी।
फिर किन परिस्थितियों में उन छात्रों का अगले वर्ग में नामांकन नहीं लिया गया और किन कारणों से प्रबंधन ने छात्रों को स्कूल से निकालने का निर्देश दिया है इस मामले में एक 11 जनवरी को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि छात्रों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि एकल पीठ ने सभी तथ्यों पर गौर नहीं किया आरटीआई एक्ट के तहत सभी छात्रों को शिक्षा पाना उनका संविधानिक अधिकार है।
इसके अलावा आपको कोरोना काल में सरकार ने भी एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि स्कूल किसी भी छात्र को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता है और ना ही छात्र के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है।
हजारीबाग जिले के सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन ने कक्षा 2 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों को उनके अभिभावकों से स्कूल से निकालने को कहा था। इसके खिलाफ 7 छात्र झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं।