रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस राजेश कुमार (Rajesh Kumar) की कोर्ट में शुक्रवार को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) के आयोजन को लेकर दाखिल सूरज बिहारी मंडल (Suraj Bihari Mandal) सहित 20 याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई हुई।
कोर्ट ने जैक (झारखंड शैक्षणिक परिषद) के समय देने के आग्रह को स्वीकार करते हुए चार सप्ताह में शपथपत्र (Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने JAC से पूछा है कि कब तक JTET की परीक्षा ली जाएगी, यह स्पष्ट करें।
लोग सहायक आचार्य पद पर आवेदन कर सकेंगे
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों (Primary Schools) में सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति के लिए पहल शुरू की है।
प्रारंभिक शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली 2022 के तहत यह परीक्षा ली जाएगी। इस नियमावली के तहत वही लोग सहायक आचार्य पद पर आवेदन कर सकेंगे, जो JTET पास है।
वर्ष 2016 के बाद JTET परीक्षा नहीं ली गई
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2016 के बाद JTET परीक्षा नहीं ली गई है। इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि कोई भी शिक्षक नियुक्ति करने से पहले JTET परीक्षा आयोजित कर लिया जाए।
यदि JTET परीक्षा कराना संभव नहीं है तो CTET पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह वर्ष 2019- 2021 के बीच वे CTET परीक्षा पास किए हुए हैं।