झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा, विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन किस आधार पर हुआ

पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता राजीव रंजन (Rajeev Ranjan) की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि याचिकाकर्ता के आग्रह को देखते हुए एक कमेटी (Committee) बनाई गई

News Desk
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रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) में नमाज कक्ष के रूप में एक रूम को नोटिफाइड (Notified) किए जाने को चुनौती देने वाली अजय कुमार मोदी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। साथ ही मौखिक रूप से पूछा है कि यह व्यवस्था किस आधार पर की गई।

झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा, विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन किस आधार पर हुआ- Jharkhand High Court asked, on what basis the allocation of Namaz room in Vidhansabha was done

मामले की सुनवाई 18 मई निर्धारित की

मामले में झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने कोर्ट को बताया कि देश के अलग-अलग राज्यों के विधानसभा से नमाज कक्ष को लेकर एक रिपोर्ट (Report) मंगाई गई है।

उनकी रिपोर्ट के आधार पर कानूनी पक्ष को देखते हुए इस संबंध में बनी कमेटी अपना रिपोर्ट देगी। यह देखा जा रहा है कि देश के किन किन राज्यों के विधानसभा में नमाज कक्ष की व्यवस्था है।

हाई कोर्ट ने मामले में झारखंड विधानसभा को स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 18 मई निर्धारित की है।

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झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा, विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन किस आधार पर हुआ- Jharkhand High Court asked, on what basis the allocation of Namaz room in Vidhansabha was done

याचिकाकर्ता के आग्रह को देखते हुए एक कमेटी बनाई गई

पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता राजीव रंजन (Rajeev Ranjan) की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि याचिकाकर्ता के आग्रह को देखते हुए एक कमेटी (Committee) बनाई गई है।

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