झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा- निवेशकों के डूबे धन की वापसी के लिए कोई कमेटी बनाई है या नहीं?

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ED और CBI ने चिटफंड घोटाला में शामिल कई कंपनियों के संचालकों की संपत्ति एवं धन सीज की है

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रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि निवेशकों के दावों के मद्देनजर उनके पक्ष में पैसा निर्गत करने को लेकर झारखंड में कोई कमेटी (Committee) बनाई गई है या नहीं।

अगर कमेटी बनाई गई है, तो इस कमेटी ने अब तक क्या कार्य किया है। इस पर स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) अगली सुनवाई में दाखिल करे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नौ मई निर्धारित की है।

कमेटी बनाकर निवेशकों के डूबे पैसे को वापस दिलाया जाए

चिटफंड घोटाला मामले (Chit Fund Scam Cases) में निवेशकों के डूबे पैसों की वापसी को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ED और CBI ने चिटफंड घोटाला में शामिल कई कंपनियों के संचालकों की संपत्ति एवं धन सीज की है।

कई राज्यों में एक कमेटी बनाकर चिटफंड के शिकार लोगों को उनके डूबे पैसे वापस दिलाए जा रहे हैं।

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इसी तरह झारखंड में भी कमेटी बनाकर निवेशकों के डूबे पैसे को वापस दिलाया जाए।

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