नीरज सिंह मर्डर मामले में पूर्व MLA संजीव सिंह की बेल याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने…

Neeraj Singh Murder Case : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या (Neeraj Singh Murder Case ) के मामले में आरोपित झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया।

News Aroma Media
2 Min Read

Neeraj Singh Murder Case : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या (Neeraj Singh Murder Case ) के मामले में आरोपित झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया।

बेहतर इलाज के लिए संजीव सिंह की ओर से 30 दिन का Provisional Bail मांगा गया था।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि AIMS में संजीव सिंह का इलाज शुरू हो गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संजीव सिंह का इलाज काफी धीमी गति से चल रहा है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सरकार का पक्ष जानने के बाद कहा कि AIMS में संजीव सिंह का इलाज हो रहा है, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय के कोर्ट में हुई।

उल्लेखनीय है कि नीरज सिंह की हत्या के मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल, 2017 से जेल में बंद हैं। इससे पूर्व भी हाई कोर्ट से संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी।

- Advertisement -
sikkim-ad

21 मार्च, 2017 को सरायढेला में नीरज सिंह समेत चार की हत्या हुई थी। 23 मार्च, 2017 को सरायढेला थाना में नीरज के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर संजीव सिंह, मनीष सिंह, पिंटू सिंह, महंत पांडेय और गया प्रताप सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

 

Share This Article