Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में पावर Broker प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।
Vishnu Agarwal पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। इस मामले में प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है।
ED ने मामले में ECIR 5/2023 दर्ज किया गया है। ED ने जांच में पाया था कि कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था, जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी।
जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था। बाद में Gangadhar Rai के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद-बिक्री की गई थी।