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सरयू राय के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

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Jharkhand High Court Takes Coercive Action Against Saryu Rai : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से गोपनीय दस्तावेज के लीक मामले में विधायक Saryu Rai के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव की ओर से मई 2022 में डोरंडा थाना में दर्ज प्राथमिकी मामले में मंगलवार काे विधायक सरयू राय को राहत मिली है।

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले में सरयू राय के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

रांची के एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आपराधिक साजिश रचकर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संचिका के गोपनीय पन्नों की चोरी करने के आरोप में विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया है।

गवाह मे बन्ना गुप्ता का भी नाम शामिल 

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की। मामले में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। आरोप पत्र में स्वास्थ्य मंत्री Banna Gupta के आप्त सचिव आसिफ एकराम सहित छह को गवाहों का नाम है।

मामले में जांच पूरी करते हुए अनुसंधान पदाधिकारी सह सब-इंस्पेक्टर नागेश श्रीवास्तव ने करीब ढ़ाई साल बाद अपराध को सही पाते हुए अदालत में भादवि की धारा 120बी एवं गोपनीय दस्तावेज लीक की धारा 30(2) के तहत आरोप पत्र दाखिल की थी।

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