रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के बड़ा तालाब स्थित नागरमल मोदी सेवा सदन के भवन को अतिक्रमण बता कर उसे तोड़ने के रांची नगर निगम के आदेश को रद्द कर दिया है।
जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने नगर निगम को फिर से इस मामले की सुनवाई करने के बाद उचित आदेश पास करने का निर्देश दिया है।
रांची नगर निगम ने बड़ा तालाब की जमीन पर सेवा सदन के भवन को अतिक्रमण माना था और उसे नोटिस दिया था।
इसके बाद निगम ने कई भवन को सील करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ सेवा सदन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी।
सेवा सदन की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने अदालत को बताया कि निगम ने बिना सुनवाई किए ही आदेश पास किया है।
यह नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। नोटिस के बाद सुनवाई के लिए और पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और बिना पक्ष सुने ही आदेश दे दिया गया है।
नगर निगम की ओर से बताया गया कि नोटिस का जवाब तय समय पर नहीं दिए जाने के बाद निगम ने यह कार्रवाई की है।
सुनवाई के बाद अदालत ने निगम के आदेश को निरस्त करते हुए फिर से इस मामले की सुनवाई कर उचित आदेश पास करने का निर्देश दिया।