Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से गुरुवार को पूर्व GDP डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय को उनके नाम पर खरीदी गयी भूमि मामले में बड़ी राहत मिली है।
हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट में पूर्व DGP डीके पांडेय की ओर से High Court के वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की।
झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पूर्व GDP DK पांडेय की पत्नी के नाम पर खरीदी गयी भूमि की जमाबंदी रद्द कर करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दाखिल की थी।
High Court की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।
झारखंड के पूर्व GDP डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय ने कांके के चामा मौजा में जमीन खरीदी है। इसकी जमाबंदी उनके नाम पर चल रही थी। उनकी जमाबंदी को रद्द करने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया था लेकिन अब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला उनके पक्ष में आया है।