रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने मोदी सरनेम मानहानि से जुड़े मामले (Modi surname defamation Cases) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने MLA-MP कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देने संबंधी याचिका को स्वीकृत कर लिया।
अब निचली अदालत में राहुल गांधी की जगह उनके अधिवक्ता प्रस्तुत होंगे। याचिकाकर्ता राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की।
कोर्ट ने शर्तों के आधार पर दी छूट
जस्टिस एसके द्विवेदी (SK Dwivedi) की कोर्ट ने बुधवार को राहुल गांधी के CRPC की धारा 205 के आवेदन को स्वीकृत कर लिया और उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की।
कोर्ट ने शर्तों के आधार पर दी गई छूट में कहा है कि वह अपनी पहचान नहीं छुपाएंगे। साथ ही यदि उनकी अनुपस्थिति में किसी गवाह का एग्जामिन होता है तो उस पर भी सवाल नहीं उठाएंगे।
तीन मई को राहुल गांधी की याचिका खारिज
रांची के MP-MLA कोर्ट ने बीते तीन मई को राहुल गांधी को उक्त मामले में सशरीर उपस्थिति से छूट संबंधित CRPC की धारा 205 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
राहुल गांधी ने निचली अदालत में उपस्थिति से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दाखिल कर कोर्ट से अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग की थी।
हालांकि,MP-MLA कोर्ट ने आग्रह को खारिज करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।