Jharkhand High Court: बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में BJP के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की क्रिमिनल याचिका (Criminal Petition) पर सुनवाई हुई।
इस दौरान अदालत ने उन्हें मिली राहत को बरकरार रखते हुए पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दिया।
प्राथमिकी निरस्त करने की याचिका
निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा। अभी अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई की तिथि तय नहीं की है।
बता दें कि सांसद ने सचिवालय घेराव को लेकर धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी (FIR) को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की है।