रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को नौकरी से बर्खास्त किए गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड (CUJ) के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (कार्यपालक अभियंता) पंकज आनंद के मामले (Pankaj Anand cases) में फैसला सुनाया।
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में CUJ की अपील खारिज करते हुए कहा कि पंकज आनंद को 10 साल के कार्य अनुभव के नहीं होने के आधार पर हटाया जाना अनुचित है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड कर सकती है कार्रवाई
उनके पास कार्य अनुभव है। साथ ही खंडपीठ ने पंकज आनंद के पक्ष में एकल पीठ के फैसले को सही करार दिया।
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कार्य अनुभव के आधार पर पंकज आनंद को बर्खास्त किए जाने को गलत करार दिया था। कोर्ट ने माना कि पंकज आनंद के पास कार्य अनुभव है और इस आधार पर उन्हें बर्खास्त किया जाना अनुचित है। हालांकि, उनके खिलाफ लगे आरोप पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड (Central University Jharkhand) कार्रवाई कर सकती है।