Sahibganj Child Trafficking Case: साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग (Child Trafficking) से जुड़े एक मामले में आरोपित कुलदेव साह की दो क्रिमिनल अपील पर सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में हुई। कोर्ट के आदेश के आलोक में CID-DG कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए।
उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि गुमशुदा दोनों बच्चों का बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स, आंखों के रेटिना उपलब्ध कराना संभव नहीं है, यह काफी जटिल प्रक्रिया है।
जिस समय ये दोनों बच्चे गायब हुए थे उस समय उनकी उम्र काफी कम थी। ऐसे में आधार कार्ड के बायोमेट्रिक के आधार पर उनको खोजना संभव नहीं है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सविता कुमारी ने पैरवी की। इससे पहले मामले के अनुसंधानकर्ता भी कोर्ट में उपस्थित थे।
पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि गुमशुदा दोनों बच्चों की तलाश जारी है। अगली सुनवाई 12 जून निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई में Court ने कुलदेव साह एवं पप्पू शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि कुलदेव साह व वीरेन साह के खिलाफ परिवादी एम हेंब्रम ने साहिबगंज कोर्ट में अपने बेटे की Child Trafficking करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उनका बच्चा वर्ष 2018 से लापता है।