Judge Uttam Anand’s Murder Case: धनबाद में 28 जुलाई, 2021 को जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले (Uttam Anand Murder Case) में दाखिल जनहित याचिका (PIL) को Jharkhand High Court ने बंद कर दिया है।
सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि CBI द्वारा की गई विस्तृत जांच में किसी षड्यंत्र का कोई संकेत नहीं मिला।
जांच में कोई संदेहास्पद सबूत सामने नहीं आया
अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच में कोई संदेहास्पद (Suspicious) सबूत सामने नहीं आया है। वहीं, इस हत्या के मामले में दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
बताते चलें यह घटना उस समय हुई थी जब जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी।