रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फांसी की सजा के अभियुक्त डब्लू मोदी (W Modi) की सजा को 25 साल की कैद में बदल दिया है।
धनबाद की पोक्सो अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा
नाबालिग के साथ रेप एवं हत्या मामले (Rape and Murder Cases) में अभियुक्त W मोदी को धनबाद की पोक्सो की अदालत ने वर्ष 2022 में फांसी की सजा सुनाई थी।
बता दे कि अभियुक्त पर आरोप है कि उसने 8 वर्षीय बच्ची को घर से पार्टी के बहाने घुमाने ले गया था।
इसी दौरान उसने बच्ची के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। साथ ही लाश को छिपा दिया था। मामले को लेकर धनबाद के पुटकी थाना में कांड संख्या 42/ 2018 दर्ज की गई थी।