Jharkhand Budget Session: जमीन घोटाला (Land Scam) मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मामले में सोमवार को झारखंड High Court में सुनवाई हुई।
मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
ED कोर्ट की ओर से बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दिए जाने को हेमंत सोरेन की ओर से High Court में चुनौती दी गयी है। इससे पहले सोमवार को मामले में ED की ओर से जवाब दायर किया गया।
Hemant Soren की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअल मोड में पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन चार्जशीटेड नहीं हैं। वे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और झारखंड के पूर्व CM रह चुके हैं।
सिब्बल ने कहा कि विधानसभा सत्र में भाग लेना उनका संवैधानिक अधिकार है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्रतिदिन हरेक विभाग का मनी बिल पास होता है। इसलिए हेमंत सोरेन का सदन में रहना जरूरी है। यह बजट सत्र काफी छोटा है। वर्चुअल मोड में सुनवाई में भाग लेते हुए ED की ओर से ASGI SV राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले ED की विशेष अदालत ने 22 फरवरी को हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी और हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी गई है।
हेमंत सोरेन अभी ED की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (Birsa Munda Central Jail) में बंद है। इससे पहले हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सदन की कार्यवाही में शामिल होने की एक दिन अनुमति ED की विशेष अदालत से मिली थी।