मनी लॉन्ड्रिंग में CA मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, हाई कोर्ट में…

झारखंड हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम केस से जुड़े सीए मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई।

Central Desk

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम केस से जुड़े सीए मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई।

मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की Court ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।

ED की ओर से High Court के अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की। मुकेश मित्तल पर वीरेंद्र राम की काली कमाई के लगभग 14 करोड़ रुपये को सफेद करने का आरोप है। इसके एवज में उसे मोटी रकम कमीशन के रूप में मिलती थी। इसके लिए उसने अपने कर्मचारियों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया था।

पूर्व में मुकेश मित्तल की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी याचिका को यह कोर्ट खारिज कर चुका है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका को भी ED कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2023 को खारिज (Rejected) कर दिया था। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है।