रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में अब दलबदल मामले (Defection Cases) से संबंधित मामले में विस्तृत सुनवाई सात जुलाई को होगी।
विधानसभा (Assembly) की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) के बीमार रहने के कारण आज सुनवाई टल गई।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दो बिंदुओं पर सुनवाई के लिए सात जुलाई की तिथि निर्धारित की थी, जिनमें एक बिंदु में कहा गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल अगर विपक्ष के नेता के लिए किसी का नाम देती है तो विधानसभा स्पीकर क्या सिर्फ इस आधार पर इस मामले को लंबित रख सकते हैं कि उनके खिलाफ दलबदल का केस चल रहा है।
क्या हाई कोर्ट को पावर है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को विपक्ष के नेता बनाने के लिए निर्देश दे
दूसरे बिंदु में कोर्ट ने कहा है कि क्या हाई कोर्ट को पावर है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को विपक्ष के नेता बनाने के लिए निर्देश दे सकता है।
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका पर राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने एवं अन्य दलबदल मामलों की हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है।