Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में समन की अवहेलना करने के मामले में CJM कोर्ट के समन के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से दायर याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई।
मामले में न्यायाधीश राजेश कुमार की कोर्ट ने Hemant Soren की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि यह PMLA से संबंधित मामला है, जिस पर सक्षम कोर्ट ही सुनवाई करेगी। इसलिए इस याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट के समक्ष रखा जाए। Hemant Soren की ओर से मामले में दर्ज शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह किया गया।
हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ED के जिस समन पर नहीं गए थे, उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था। नए समन पर हेमंत सोरेन के ED के समक्ष उपस्थित हुए थे और समन का अनुपालन किया था। ED ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार- बार समन जारी किया था।
मामले में पूर्व मुख्यमंत्री Hemant Soren के खिलाफ ED के रांची जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा की ओर से दर्ज शिकायतवाद पर CJM कोर्ट ने IPC की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया था और समन जारी कर के हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि हेमंत सोरेन इस मामले में अब तक हाजिर नहीं हुए हैं।
शिकायतवाद में शिकायतकर्ता ED की ओर से बताया गया है कि हेमंत को ED ने जमीन घोटाला मामला में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही Hemant Soren ED के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ED के समन की अवहेलना है। हेमंत सोरेन ED के समक्ष 20 जनवरी को 8वें समन एवं 31 जनवरी को दसवें समन पर उपस्थित हुए थे।