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झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने का दिया निर्देश

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को AS कॉलेज, देवघर के शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान से संबंधित एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार (Siddho Kanhu Murmu University and State Govt.) की अपील की सुनवाई हुई।

मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। साथ ही शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया।

पिछली सुनवाई में उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए और कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने उनके प्रतिशपथ पत्र को देखते हुए उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थिति से छूट प्रदान की थी।

उल्लेखनीय है कि AS कॉलेज, देवघर में वर्ष 1990 के आसपास कई शिक्षक बहाल किए गए थे। हाई कोर्ट (High Court) की एकल पीठ ने वर्ष 2018 में इन शिक्षकों को नियमितीकरण से वंचित रखते हुए यह आदेश पारित किया था कि जिस अवधि में याचिकाकर्ता शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य किया गया है उस अवधि का उन्हें लोएस्ट वेतनमान (Lowest pay scale) दिया जाए।

एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की गई

एकल पीठ के आदेश के आलोक में सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी (Sido Kanhu Murmu University) के द्वारा राज्य सरकार से उक्त शिक्षकों के बकाया वेतन आदि की मांग की गई थी।

इसके बाद राज्य सरकार ने सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि या तो वह अपने आंतरिक स्रोत से प्रार्थी शिक्षकों के वेतन का भुगतान करें या एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में LPA  दायर करें।

इसके बाद राज्य सरकार और सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दोनों की ओर से हाई कोर्ट (High Court) की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की गई है।

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