Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Council) का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसे छह माह की कार्य अवधि का विस्तार मिलने के बाद बार काउंसिल आफ इंडिया (BCI) की ओर से फिर से काउंसिल के कार्यकाल को 18 माह का विस्तार देने के खिलाफ दायर संजय कुमार तिवारी की याचिका की सुनवाई सोमवार को हुई।
मामले में हाई कोर्ट ने Bar Council of India को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से Jharkhand State Bar Council के काम पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया गया था लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता निलेश कुमार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल का कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो गया था।
इसके बाद उसे छह माह का और कार्य अवधि विस्तार दिया गया था, जो जनवरी 2024 में समाप्त हो चुका है। इसके बाद Bar Council of India ने पत्र जारी कर स्टेट बार काउंसिल के कार्यकाल को 18 माह का अवधि विस्तार दिया है, जो गलत है।