झारखंड हाई कोर्ट में स्वास्थ्य सचिव को जवाब के साथ सशरीर हाजिर होने का निर्देश

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार को RIMS की बदहाली और रिम्स (RIMS) से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई एक साथ की।

सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव (Health secretary) को भी सशरीर उपस्थित होने का कोर्ट ने निर्देश दिया है।

अब अदालत 28 नवंबर को इस मामले की करेगा सुनवाई

अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई में जवाब के साथ सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है।

अब अदालत 28 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान अदालत (court) ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत के आदेश के बाद भी सीधी नियुक्ति के बजाय आउटसोर्सिंग कराना अदालत की अवहेलना है।

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