झारखंड हाई कोर्ट ने दिया बच्चों की बिक्री मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को Status Report दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 18 मई निर्धारित की है

News Aroma Media

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी के ‘निर्मल हृदय’ (‘Pure Heart’) द्वारा बच्चों की बिक्री मामले (Children’s Sales Case) में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

खंडपीठ ने मौखिक कहा कि बच्चा बिक्री का मामला गंभीर अपराध है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को Status Report दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 18 मई निर्धारित की है।

पूरे मामले की CBI से जांच की मांग की गई

उल्लेखनीय है कि अनुरंजन अशोक (Anuranjan Ashok) की ओर से दाखिल याचिका में पूरे मामले की CBI से जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन संस्थाओं को सेवा के लिए विदेश से राशि मिलती है लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

इसकी जांच होनी चाहिए। याचिका में Media Report का भी हवाला दिया गया है, जिसमें उनको अब तक मिले Fund की जानकारी दी गई है।