रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने गुरुवार को विनोद भगत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड में छोटे-छोटे व्यवसायियों से ठगी (Cheating Businessmen) करने वाली दो चिटफंड कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश रांची SSP को दिया है।
इनमें किम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड एवं नेक्टर कामर्शियल स्टेट लिमिटेड (Infrastructure Developers Limited and Nectar Commercial State Limited) नाम की दो चिटफंड कंपनियां शामिल हैं।
झारखंड जिला मुख्यालयों में यह कंपनियां नन बैंकिंग ऑफिस (Non Banking Office) संचालित कर रहीं थीं। यह कंपनियां छोटे-छोटे दुकानदारों जैसे सब्जी विक्रेता, ठेला, खोमचा वालों से प्रतिदिन एक राशि जमा करवाती थीं।
कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया
इसके अलावा Fixed Deposit Amount को दोगुना करने का लालच देकर लोगों के पैसे का निवेश कंपनी में करवाती थीं। वर्ष 20007-08 से ये कंपनी झारखंड में काम कर रही थीं। कंपनी ने वर्ष 2015-16 में अपने Office को बंद कर दिया और 10 करोड़ से अधिक की राशि की ठगी कर ली।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह हाई कोर्ट के आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर रांची SSP एवं सुखदेव नगर थाना इंचार्ज के पास इन चिटफंड कंपनी (Chit Fund Company) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दे। इसके बाद पुलिस इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करे। कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया है।