न्यूज़ अरोमा रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को हिंदी शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई की।
अदालत ने याचिका अधिसूचित जिले की होने की वजह से खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने सोनी कुमारी के मामले में सुनवाई करते हुए अधिसूचित जिले के हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था और इसी आदेश के आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज की है।
लातेहार के रहने वाले सत्येंद्र पासवान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और याचिका में कहा था कि उन्होंने हिंदी शिक्षक के लिए आवेदन दिया था, लेकिन जेएसएससी ने उनके आवेदन को रद्द कर दिया जबकि जेएसएससी का कहना था कि विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप इनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं होने की वजह से इनका आवेदन रद्द किया गया है।
वहीं, झारखंड हाईकोर्ट में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत में अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान कहा गया है कि जेपीएससी द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी के रूप में विकास कुमार की अनुशंसा गलत है।
क्योंकि वह विज्ञापन के अनुसार सभी आहर्ता को पूरा नहीं करते हैं। जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि जेपीएससी की ओर से दोनों लोगों को समान मौका दिया गया था।