IAS Puja Singhal : खूंटी में हुए MNREGA Scam से जुड़े IAS Puja Singhal के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) को Jharkhand High Court ने खारिज कर दिया है। बताते चलें यह याचिका Arun Kumar Dubey ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।
इस मामले की पिछली सुनवाई में High Court के तत्कालीन Chief Justice Sanjay Kumar Mishra और Justice Ananda Sen की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की थी। अदालत ने याचिकाकर्ता अरुण कुमार दुबे और उनके वकील Rajiv Kumar की प्रमाणिकता पर सवाल उठाते हुए उन्हें केस से हटा दिया था।
जिसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एमिकस क्यूरी की नियुक्ति करने और मामले को किसी सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद आज इस याचिका को खारिज कर दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाईकोर्ट में एक शपथपत्र दाखिल कर अपनी जांच की Status Report पेश की थी। इसमें दो अलग-अलग मामलों का जिक्र किया गया था। जिनमें एक मामला चतरा जिले से और दूसरा Palamu जिले से जुड़ा था। दोनों ही जगहों पर Puja Singhal DC रह चुकी थीं।
गौरतलब है कि कि अगस्त 2007 से जून 2008 तक पूजा सिंघल चतरा की DC थीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने MNREGA Scheme के तहत दो NGO(वेलफेयर पाइंट और प्रेरणा निकेतन) को 6 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया था। यह राशि मूसली की खेती के लिए दी गई थी, लेकिन वहां ऐसा कोई काम नहीं हुआ।
वहीं पलामू में DC रहते हुए पूजा सिंघल पर 83 एकड़ जंगल भूमि को Private Company के लिए खनन कार्य के लिए ट्रांसफर करने का आरोप है। यह मामला कठौतिया Coal Mines से जुड़ा है, जिस पर कई बार विधानसभा में भी चर्चा हो चुकी है।
अरुण दुबे की याचिका में इन्हीं दोनों मामलों को लेकर जांच एजेंसी पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।