रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने मंगलवार को उषा मार्टिन के जीएम राजीव झंवर (Usha Martin’s GM Rajeev Jhanwar) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी।
उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) का आरोप है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राजीव झंवर की याचिका पर सुनवाई हुई।
आरोपित की दाखिल याचिका को ट्रायल कोर्ट ने यह कहकर खारिज किया कि उसने जांच में सहयोग नहीं किया और देश छोड़ दिया।
उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है
अभियुक्त के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यदि इस प्रकृति के मामले में किसी आरोपित को ऐसा विशेषाधिकार दिया जाता है, तो लोगों का न्याय प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा। कोर्ट ने कहा कि गंभीर आरोपों से जुड़े मामलों में शुरुआती पेशी से छूट देने से समाज में भ्रामक संदेश जाएगा।
याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि वह उषा मार्टिन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं और उन्होंने जांच में सहयोग किया है। उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है। इसलिए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए।